पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 12 साल सेवा पूरी करने वाले पंचायत शिक्षक होंगे प्रमोट

पटना हाईकोर्ट ने पंचायत और प्रखंड शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जो शिक्षक 12 साल की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर पदोन्नति का अधिकार है।

तीन महीने में पूरी होगी प्रमोशन प्रक्रिया

न्यायमूर्ति पूर्णेन्दु सिंह की अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि तीन महीने के भीतर सभी पात्र शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी की जाए। कोर्ट ने प्रकाश कुमार समेत 12 अन्य शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे 2003 से 2007 के बीच नियुक्त हुए थे और आवश्यक योग्यता व प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। अदालत ने माना कि बिहार पंचायत राज प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2012 और 2020 दोनों में ही 12 साल की सेवा के बाद समयबद्ध पदोन्नति का प्रावधान स्पष्ट है।

12 साल सेवा पूरी करने वाले पंचायत शिक्षक होंगे प्रमोट : पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

सरकार की लापरवाही पर नाराजगी

कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही से पात्र शिक्षकों को प्रमोशन से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि समान कार्य करने वाले शिक्षकों के साथ वेतन और सेवा शर्तों में भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

हजारों शिक्षकों को मिलेगा लाभ

इस आदेश से पूरे बिहार के हजारों पंचायत और प्रखंड शिक्षकों को लाभ मिलने की संभावना है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है।

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